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    निजी विवि खोलना हुआ अब आसान

    1 hour ago

    उच्च शिक्षा राजस्थान: 

    प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए भूमि एवं भवन संबंधी नियमों में उच्च शिक्षा विभाग नें किया महत्वपूर्ण संशोधन-निजी विवि खोलना हुआ अब आसान

    जयपुर, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए भूमि एवं भवन संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नए संशोधन के अनुसार अब निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली स्पॉन्सरिंग बॉडी के पास न्यूनतम 25,000 वर्गमीटर कार्पेट एरिया का निर्मित भवन और न्यूनतम 25,000 वर्गमीटर खुला क्षेत्र होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने अब एक के बजाय दो अलग-अलग भू-खंडों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी,अजमेर के प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

     

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